संघ » कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, विधायी शक्तियां
अध्याय 1- कार्यपालिका ( The Executive )
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ( The President And VicePresident )
- अनुच्छेद 52 : भारत का राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति
- अनुच्छेद 54 : राष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति की पदावधि
- अनुच्छेद 57 : पुनर्निवाचन के लिए पात्रता
- अनुच्छेद 58 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
- अनुच्छेद 59 : राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते
- अनुच्छेद 60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 62 : राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
- अनुच्छेद 63 : भारत का उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 64 : उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
- अनुच्छेद 65 : राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 66 : उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
- अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति की पदावधि।
- अनुच्छेद 68 : उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
- अनुच्छेद 69 : उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
- अनुच्छेद 11: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय
- अनुच्छेद 72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
मंत्रि-परिषद ( Council Of Ministers )
- अनुच्छेद 74 : राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद
- अनुच्छेद 75 : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
भारत का महान्यायवादी ( The Attorney General Of India )
- अनुच्छेद 76 : भारत का महान्यायवादी
सरकारी कार्य का संचालन ( Conduct Of Government Business )
- अनुच्छेद 77 : भारत सरकार के कार्य का संचालन
- अनुच्छेद 78 : राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
अध्याय 2 – संसद ( Parliament )
साधारण ( General )
- अनुच्छेद 79 : संसद का गठन
- अनुच्छेद 80 : राज्य सभा की संरचना
- अनुच्छेद 81 : लोक सभा की संरचना
- अनुच्छेद 82 : प्रत्येक जनगणना के प्रश्चात् पुनःसमायोजन
- अनुच्छेद 83 : संसद के सदनों की अवधि
- अनुच्छेद 84 : संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
- अनुच्छेद 85 : संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
- अनुच्छेद 86 : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- अनुच्छेद 87 : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- अनुच्छेद 88 : सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार
संसद के अधिकारी ( Officers Of Parliament )
- अनुच्छेद 89 : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति
- अनुच्छेद 90 : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 91 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति, के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 92 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 93 : लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- अनुच्छेद 94 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- अनुच्छेद 95 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- अनुच्छेद 96 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
- अनुच्छेद 97 : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
- अनुच्छेद 98 : संसद का सचिवालय
कार्य संचालन ( Conduct Of Business )
- अनुच्छेद 99 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
- अनुच्छेद 100 : सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
सदस्यों की निरर्हताएं ( Disqualification Of Members )
- अनुच्छेद 101 : स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 102 : सदस्यों के लिए निरर्हताएं।
- अनुच्छेद 103 : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
- अनुच्छेद 104 : अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ( Powers’ Priviledges And Immunities Of Parliament And Its Members )
- अनुच्छेद 105 : संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
- अनुच्छेद 106 : सदस्यों के वेतन और भत्ते
विधायी प्रक्रिया ( Legislative Procedure )
- अनुच्छेद 108 : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- अनुच्छेद 109 : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110 : “धन विधेयक’ की परिभाषा अनुच्छेद 111 : विधेयकों पर अनुमति
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया ( Procedure In Financial Matters )
- अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 113 : संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
- अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक
- अनुच्छेद 115 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
- अनुच्छेद 116 : लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनुदान
- अनुच्छेद 117 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया ( Procedure Generality )
- अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम
- अनुच्छेद 119 : संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
- अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
- अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर निर्बन्धन
- अनुच्छेद 122 : न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की | जांच न किया जाना
अध्याय 3- राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ( Legislative Powers Of The President )
- अनुच्छेद 123 : संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अध्याय 4- संघ की न्यायपालिका ( The Union Judiciary )
- अनुच्छेद 124 : उद्यतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125 : न्यायाधीशों के वेतन आदि अनुच्छेद 126 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 127 : तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 : उद्यतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति
- अनुच्छेद 129 : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 130 : उच्चतम न्यायालय का स्थान
- अनुच्छेद 131 : उद्यतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
- अनुच्छेद 131-क : (निरसित)
- अनुच्छेद 132 : कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उद्यतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता ।
- अनुच्छेद 133 : उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उद्यतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
- अनुच्छेद 134-क : उद्यतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
- अनुच्छेद 135 : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना
- अनुच्छेद 136 : अपील के लिए उद्यतम न्यायालय की विशेष इजाजत
- अनुच्छेद 137 : निग्रयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
- अनुच्छेद 138 : उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
- अनुच्छेद 139 : कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना
- अनुच्छेद 139-क : कुछ मामलों का अंतरण
- अनुच्छेद 140 : उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ
- अनुच्छेद 141 : उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का | सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
- अनुच्छेद 142 : उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
- अनुच्छेद 143 : उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- अनुच्छेद 144 : सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य | किया जाना
- अनुच्छेद 144-क : (निरसित)
- अनुच्छेद 145 : न्यायालय के नियम आदि
- अनुच्छेद 146 : उद्यतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
- अनुच्छेद 147 : निर्वचन
अध्याय 5 – भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( Comptroller And Auditor General Of India )
- अनुच्छेद 148 : भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
- अनुच्छेद 149 : नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
- अनुच्छेद 150 : संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
- अनुच्छेद 151 : संपरीक्षा प्रतिवेदन
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