भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ – Schedules Of Indian Constitution

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ - Schedules Of Indian Constitution
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ – Schedules Of Indian Constitution

पहली अनुसूची ( Schedul ) -राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का वर्ण 

दूसरी अनुसूची ( Schedul ) राष्ट्रपति और राज्यपालों के विषय में उपबंध, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति व उपसभापति के बारे में उपबंध 

तीसरी अनुसूची ( Schedul ) शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारुप 

चौथी अनुसूची ( Schedul ) राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों स्थानों का आबंटन 

पाँचवी अनुसूची ( Schedul ) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण 

छठी अनुसूची ( Schedul ) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन 

सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 

आठवीं अनुसूची 22 भाषाएँ 

नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिमान्यीकरण प्रथम संशोधन द्वारा स्थापित 

दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के बारे में उपबंध 52 वें संशोधन द्वारा स्थापित 

ग्यारहवीं अनुसूची  पंचायतों को शक्तियाँ तथा प्राधिकार (73 वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा स्थापित) 

बारहवीं अनुसूची नगरपालिका की शक्तियाँ तथा प्राधिकार 74 वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा स्थापित 

आठवीं अनुसूची की भाषाएँ 

  • मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएँ थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 भाषा हो गई  है। 
  • असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। 
  • कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया 
  • वोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी को 92 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। 
  • नोट : संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो कि वर्तमान में बढ़कर 444 हो गए हैं एवं 8 अनुसूचियों से बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं।

नौंवी अनुसूची 

संविधान में 1951 में पहली बार संशोधन किया गय जिसके द्वारा नौंवी अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधा सम्बन्धी कानूनों को रखा गया और इन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

दसवीं अनुसूची

1985 में संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ गया। इसमें दल-बदल सम्बन्धी कानूनों को रखा गया है

ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची

1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूर्च जोड़ी गई जिसमें पंचायती राजव्यवस्था सम्बन्धी कानून को रखा गया है। इसी वर्ष 74वें संशोधन के द्वारा बारह अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरपालिका सम्बन्धी कानून को रखा गया।

Rate this post
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Scroll to Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh